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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर स्पष्ट किया है कि माता-पिता की सैलरी को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता और केंद्र की याचिका खारिज कर दी है।